लखनऊ। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को लाइसेंस व पंजीकरण से लेकर परिसर की साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के भंडारण और तापमान नियंत्रण तक के रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने होंगे। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रतिष्ठानों पर ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ का क्यूआर कोड प्रदर्शित करना भी जरूरी होगा, जिससे ग्राहक खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
एफएसएसएआई लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य
एफएसडीए के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान में एफएसएसएआई लाइसेंस प्रदर्शित करना होगा। प्रतिष्ठान में पर्याप्त जगह, वेंटिलेशन और रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। कीटों के प्रवेश को रोकने के लिए खिड़कियों और दरवाजों पर जालियां लगानी होंगी। फर्श, दीवार, छत, वाश एरिया और खाद्य तैयार करने वाले स्थान की स्थिति दुरुस्त रखनी होगी। रसोई में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था भी अनिवार्य होगी।
खाद्य पदार्थों के तापमान का रखना होगा रिकॉर्ड
खाना बनाने और परोसने वाले बर्तन साफ रखने होंगे। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग फूड ग्रेड सामग्री से करनी होगी और उस पर शाकाहारी या मांसाहारी चिह्न स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। कच्चे माल की खरीद के समय उसकी गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट, क्षति और रिसाव की जांच करनी होगी।
तापमान नियंत्रित खाद्य पदार्थों के परिवहन, भंडारण और प्राप्ति के दौरान निर्धारित तापमान बनाए रखना होगा। रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर का रिकॉर्ड भी रखना अनिवार्य होगा। जमे हुए खाद्य पदार्थों को माइनस 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि ठंडे खाद्य पदार्थों को 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखना होगा। पके भोजन को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले कम से कम चार मिनट तक 74 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होगा।
रसोइयों के लिए एप्रन और हेयरनेट जरूरी
खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की स्वच्छता और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देना होगा। रसोइयों के लिए बालों को ढकने वाला हेयरनेट, दस्ताने और एप्रन पहनना अनिवार्य होगा। संक्रामक बीमारी या त्वचा संबंधी रोग से पीड़ित व्यक्ति को खाना बनाने या परोसने के काम से दूर रखना होगा।
मेन्यू में खाद्य तेल की भी देनी होगी जानकारी
एफएसडीए के निर्देशों के तहत मेन्यू में इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य तेल का विवरण देना होगा। प्रतिबंधित रंग, रसायन और तरल नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। केंद्रीय लाइसेंस वाले या 10 अथवा उससे अधिक प्रतिष्ठानों का संचालन करने वाले कारोबारियों के लिए मेन्यू कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
मेन्यू में शाकाहारी और मांसाहारी चिह्न के साथ अनुमत खाद्य योजक, कृत्रिम मिठास, कृत्रिम रंग और एलर्जी पैदा करने वाली सामग्रियों की जानकारी भी देनी होगी। एफएसडीए के इन निर्देशों का उद्देश्य खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।




