रामपुर में समर्थकों और अधिवक्ताओं ने बांटी मिठाई, दोनों की सजा बढ़ाकर 10 साल किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली है। इसकी जानकारी सामने आने के बाद रामपुर में उनके समर्थकों और अधिवक्ताओं के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की।
सात साल की सजा बढ़ाकर की गई थी 10 साल
आजम खान के अधिवक्ता काशिफ कामरान के मुताबिक, दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। बाद में सेशन कोर्ट ने उनकी सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी थी। दोनों ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोनों को इस मामले में कानूनी राहत मिली है। हालांकि, जमानत मंजूर होने का अर्थ सजा के फैसले का रद्द होना नहीं है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अपील से जुड़े पहलू अलग रहेंगे।
जमानत की खबर पर अधिवक्ताओं ने बांटी मिठाई
हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने की जानकारी मिलने के बाद रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। आजम खान के अधिवक्ता काशिफ कामरान ने इसे राहत भरा घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया में समय लगा, लेकिन जमानत मिलने से समर्थकों और अधिवक्ताओं में खुशी है।
विस्तृत आदेश का इंतजार
अधिवक्ता के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अपलोड होने के बाद ही जमानत की शर्तों और अन्य कानूनी पहलुओं की पूरी जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, दो पैन कार्ड मामले में जमानत मंजूर होना आजम खान और अब्दुल्ला आजम के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है।




