जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आईफोन फटने से चोट लगने के मामले में एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ता को राहत देने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को नया आईफोन देने या 29,500 रुपये 10 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाने का विकल्प दिया है। इसके अलावा इलाज के खर्च और कानूनी व्यय की भरपाई के भी निर्देश दिए हैं।
प्रेमराज सिंह ने 14 अगस्त 2020 को आईफोन खरीदा था। शिकायत के अनुसार, जुलाई 2023 से फोन अत्यधिक गर्म होने लगा। 12 अगस्त 2023 को फोन जेब में फट गया, जिससे उनके हाथ और अंगूठे में चोट आई। उन्हें अस्पताल में उपचार कराना पड़ा। फोन जलने से उसमें मौजूद शादी के फोटो और वीडियो भी नष्ट हो गए।
इलाज और कानूनी खर्च भी देना होगा
वादी की ओर से अधिवक्ता चौधरी इफराहीम हुसैन ने आयोग में पक्ष रखा। मामले से जुड़े दस्तावेजों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आयोग ने एक अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया।
आदेश के अनुसार, कंपनी को इलाज के लिए 36,139 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 5,000 रुपये भी देने होंगे। कंपनी को 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन करना है।
इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिवक्ता ने उपभोक्ताओं को सलाह दी कि दोषपूर्ण उत्पाद से जुड़ी शिकायतों में खरीद की रसीद, इलाज के दस्तावेज और अन्य सबूत सुरक्षित रखें।




