दीपावली से पहले मिलेगा बढ़ी मजदूरी का लाभ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कुशल श्रमिकों को हर महीने 238 रुपये से अधिक का फायदा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रमिकों को राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी की संशोधित दरें तय कर दी हैं। परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में संशोधन के बाद अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी में 174.25 रुपये से लेकर 238.39 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें एक अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगी और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इससे औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों और संबंधित अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में यह संशोधन जनवरी से जून 2026 की अवधि के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 431 अंकों के आधार पर किया गया है। श्रम विभाग ने संबंधित नियोजकों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए हैं कि वे श्रमिकों को नई दरों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें। मजदूरी तय करते समय श्रमिक की कुशलता की श्रेणी और संबंधित क्षेत्र में लागू दरों का ध्यान रखना होगा। यदि किसी कर्मचारी को पहले से ही निर्धारित न्यूनतम दर से अधिक मजदूरी मिल रही है, तो उसे जारी रखा जाएगा।
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में सबसे अधिक बढ़ोतरी
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 13,690 रुपये से बढ़ाकर 13,883.59 रुपये कर दी गई है। अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 15,059 रुपये से बढ़कर 15,271.41 रुपये और कुशल श्रमिकों की मजदूरी 16,868 रुपये से बढ़कर 17,106.39 रुपये हो गई है।
इस तरह इन दोनों जिलों में अकुशल श्रमिकों को हर महीने 193.59 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 212.41 रुपये और कुशल श्रमिकों को 238.39 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
नगर निगम वाले अन्य जिलों में नई दरें
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर नगर निगम वाले अन्य जिलों में भी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है। यहां अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 13,006 रुपये से बढ़ाकर 13,189.68 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों की 14,306 रुपये से बढ़ाकर 14,507.46 रुपये और कुशल श्रमिकों की 16,025 रुपये से बढ़ाकर 16,250.86 रुपये कर दी गई है।
इन दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को 183.68 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 201.46 रुपये और कुशल श्रमिकों को 225.86 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मिलेंगे।
अन्य जिलों के श्रमिकों को भी राहत
प्रदेश के बाकी जिलों में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 12,356 रुपये से बढ़ाकर 12,530.25 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों की 13,590 रुपये से बढ़ाकर 13,782.30 रुपये और कुशल श्रमिकों की 15,224 रुपये से बढ़ाकर 15,438.42 रुपये निर्धारित की गई है।
इस श्रेणी में अकुशल श्रमिकों को हर महीने 174.25 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 192.30 रुपये और कुशल श्रमिकों को 214.42 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
नई दरों का उद्देश्य महंगाई के अनुरूप श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करना है। श्रम विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए हैं कि एक अक्टूबर से लागू दरों के अनुसार भुगतान किया जाए, ताकि पात्र श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ मिल सके।




