31 दिसंबर 2025 तक के बकाये पर मिलेगी छूट, मूलधन जमा करने पर ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत और पेनल्टी में पूरी माफी का प्रावधान
उत्तर प्रदेश में लोकल केबल ऑपरेटरों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को पुराने बकाये से राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना-2026 शुरू की गई है। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाये का मूलधन जमा करने पर ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत तक और जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह विशेष योजना तीन महीने के लिए लागू की गई है।
बकाये की राशि के अनुसार मिलेगी छूट
योजना की जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संदीप कुमार वर्मा की अध्यक्षता में केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें सहायक आयुक्त मनोरंजन कर विशाल सिंह ने सीटीवी नेटवर्क, डीजी, डेन और अन्य लोकल केबल ऑपरेटरों को योजना के नियमों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी।
योजना के तहत बकाये की राशि के अनुसार ब्याज और पेनल्टी में छूट का प्रावधान किया गया है।
- 10 लाख रुपये तक का बकाया: पूरा मूलधन जमा करने पर 100 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत पेनल्टी माफ।
- 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक: 90 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत पेनल्टी में छूट।
- 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक: 75 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत पेनल्टी माफ।
- 5 करोड़ रुपये से अधिक: 50 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत जुर्माने में छूट।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
सभी लोकल केबल ऑपरेटरों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को योजना का लाभ लेने के लिए वाणिज्य कर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट comtax.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करना होगा।
कलेक्ट्रेट में मिलेगी सहायता
अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने कहा कि योजना को समझने या आवेदन करने में किसी तरह की परेशानी होने पर ऑपरेटर कलेक्ट्रेट स्थित सहायक मनोरंजन कर आयुक्त के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर उन्हें आवश्यक जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना का उद्देश्य पुराने बकायों का निस्तारण कराना और केबल ऑपरेटरों को ब्याज व जुर्माने के बोझ से राहत देना है।




